गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की ₹8.90 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क
ठूठीबारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कुर्क

महराजगंज।(न्यूज पैच)। जनपद में संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ठूठीबारी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी ₹8.90 लाख से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क कर दी। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार, थाना ठूठीबारी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी मुक्तिनाथ गुप्ता, पुत्र चुन्नी प्रसाद गुप्ता, निवासी माधवनगर तर्कहिया, थाना ठूठीबारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई।
जिलाधिकारी महराजगंज के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में जमा ₹8,90,526 की धनराशि को अवैध अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति संगठित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क की गई धनराशि के संरक्षण, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए लीड बैंक मैनेजर, महराजगंज को संबंधित बैंक खातों का रिसीवर (प्रशासक) नियुक्त किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार जारी है।
महराजगंज पुलिस ने कहा कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी, कठोर और विधिसम्मत कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा संगठित अपराध के जरिए अर्जित अवैध संपत्तियों पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाती रहेगी।




