बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने व अवैध धन उगाही करने वाली आरोपिता गिरफ्तार

सिन्दुरिया, महराजगंज।(न्यूज पैच)। स्थानीय पुलिस ने बलात्कार के मुकदमे में फर्जी तरीके से फसाने एवं धन उगाही करने वाली एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय भेज दिया।
इस दौरान सिन्दुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 10 मई 2026 को आवेदक सत्यदेव चौहान निवासी ग्राम पड़री उर्फ मीरगंज, थाना सिन्दुरिया द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि जानकी पुत्री रामआशीष ने उनके भाई सूरज चौहान से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद विवाद होने पर जानकी ने आवेदक के भाई सूरज और उनके रिश्तेदार अनिल चौहान के खिलाफ अपनी नाबालिग बहन के साथ बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया।
इसके बाद आरोपिता जानकी ने आवेदक और उनके बहनोई रामकेवल चौहान को भी बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। उसने केस न करने और जेल जाने से बचाने के नाम पर 40 हजार रूपये की अवैध वसूली की और पुनः एक – एक लाख रुपये की मांग करते हुए डराने-धमकाने लगी। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर सिन्दुरिया थाना पर बीएनएस धारा 308 (6) व 317 (2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और दिनांक 11 मई 2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक अमित रंजन सिंह, महिला उप निरीक्षक प्रियंका मौर्य, का. इद्रेश यादव, का. रामजनम यादव, म.का. श्रुति, म.का. रुनिया, म.का. सोनम एवं म.का. सुस्मिता की टीम ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई करते हुए चालान न्यायालय भेज दिया गया।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपिता के पास से तलाशी के दौरान 5,200 रुपये नगदी, एक जोड़ी कान की बाली पीली धातु एवं एक अदद वीवो स्मार्टफोन बरामद किया गया।
प्रमोद मौर्य




