एक आरोपी के विरुद्ध हुई उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में कार्रवाई

सिन्दुरिया,महराजगंज।(न्यूज पैच)। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा एक आरोपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। 15 जुलाई 2026 को सिन्दुरिया पुलिस ने आरोपी 38 वर्षीय बबलू उर्फ अशफाक पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम सेमरा के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्रवाई की। पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है तथा उसके विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं धमकी जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा था, जिससे आमजन उसके विरुद्ध शिकायत अथवा गवाही देने का साहस नहीं कर पा रहे थे।
जनहित एवं लोकशांति बनाए रखने के दृष्टिगत सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्रवाई की गई।
प्रमोद कुमार मौर्य




