नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं

महराजगंज।(न्यूज पैच)। थाना चौक क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को थाना चौक पर एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 28 जुलाई 2026 को उसकी नाबालिग पुत्री को मनौव्वर अली नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने बालिका को रोक लिया और परिजनों को इसकी सूचना दी।
तहरीर के आधार पर थाना चौक में मुकदमा अपराध संख्या 126/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस ने पीड़िता का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा बीएनएसएस की धारा 180 एवं 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस ने आरोपी मनौव्वर अली को गिरफ्तार कर 31 जुलाई 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।




