स्थायी लोक अदालत के प्रयास से रंभावती देवी को मिला 20 लाख रुपये का बीमा क्लेम
बीमा कंपनी द्वारा अवार्ड राशि जमा करने के बाद अध्यक्ष राकेश मालवीय ने याचिनी को सौंपा चेक, समझौते के आधार पर हुआ भुगतान

महराजगंज।(न्यूज पैच)। स्थायी लोक अदालत, जनपद न्यायालय महराजगंज के प्रयास से एक बीमा वाद में याचिनी रंभावती देवी को 20 लाख रुपये की अवार्ड राशि का भुगतान किया गया। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि जमा किए जाने के बाद शनिवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने अपने विश्राम कक्ष में याचिनी को भुगतान हेतु चेक प्रदान किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थायी लोक अदालत के समक्ष पीएलए वाद संख्या 10/2025, रंभावती बनाम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दोनों पक्षों के बीच समझौते के उपरांत 21 अगस्त 2026 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी ने 20 लाख रुपये की अवार्ड राशि जमा की, जिसके बाद याचिनी को चेक सौंपा गया।
इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत की सदस्य गुंजा राय एवं प्रियंका तिवारी के साथ याचिनी के अधिवक्ता सुभाष पासवान और नीरज कुमार पासवान उपस्थित रहे।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने बताया कि समझौते के आधार पर पारित आदेश के अनुपालन में याचिनी को अवार्ड राशि का चेक प्रदान किया गया।
अवार्ड राशि: 20,00,000 रुपये वाद संख्या: पीएलए 10/2025 आदेश की तिथि: 21 अगस्त 2026 चेक प्रदान करने की तिथि: 3 अक्टूबर 2026




