स्थायी लोक अदालत के फैसले से पीड़िता को मिला 20 लाख रुपये का बीमा क्लेम, अध्यक्ष ने सौंपा चेक

महराजगंज।(न्यूज पैच)। जनपद में वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। स्थायी लोक अदालत (जनपद न्यायालय) महाराजगंज के हस्तक्षेप और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद एक बीमा दावा प्रकरण का निस्तारण करते हुए पीड़िता को 20 लाख रुपये की एवार्ड राशि का भुगतान कराया गया। शनिवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने अपने विश्राम कक्ष में याचिनी अंजनी देवी को बीमा राशि का चेक सौंपा।
यह मामला पीएलए वाद संख्या-90/2025 (अंजनी देवी बनाम प्रबंधक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य) से संबंधित था। इस वाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद स्थायी लोक अदालत ने 26 मई 2026 को संधि के आधार पर अपना निर्णय सुनाया था। आदेश के अनुपालन में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित एवार्ड राशि न्यायालय में जमा कर दी गई, जिसके बाद शनिवार को याचिनी को भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई।
चेक वितरण के दौरान स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को कम समय, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से न केवल पक्षकारों को त्वरित राहत मिलती है, बल्कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी बचाव होता है।
इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत की सदस्य गुंजा राय एवं प्रियंका तिवारी भी उपस्थित रहीं। वहीं याचिनी की ओर से अधिवक्ता नीरज पासवान और सुभाष पासवान मौजूद रहे।
न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि स्थायी लोक अदालत जनसामान्य को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है और ऐसे मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त एवं जनहितकारी बनाता है।




