विजन एकेडमी के विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों की दी गई जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों के सवालों के जवाब देकर सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रति किया जागरूक

महराजगंज।(न्यूज पैच)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को विजन एकेडमी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 संजय मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार और अपर सिविल जज (अवर खंड) कोर्ट संख्या-3 सोनल सिंह ने विद्यार्थियों को जागरूक किया।
अधिकारियों ने बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक की श्रेणी में आता है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।
इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।




