20 मई को प्रस्तावित दवा दुकान बंदी पर शासन सख्त, मेडिकल स्टोर नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश

महराजगंज।(न्यूज पैच)। प्रदेश में 20 मई 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा दुकान बंदी को लेकर शासन स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दवा व्यवसाय आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है, इसलिए किसी भी प्रकार की बंदी से आम जनता और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जारी पत्र के अनुसार, कुछ केमिस्ट एसोसिएशनों द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल और दवा दुकानें बंद करने का प्रस्ताव सामने आया था। इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में केमिस्ट एसोसिएशनों से संपर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि दवा दुकानें नियमित रूप से संचालित होती रहें।
पत्र में कहा गया है कि दवाओं की आपूर्ति बाधित होने से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मरीजों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सभी मेडिकल स्टोरों को सामान्य रूप से संचालित कराया जाए।
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दुकानदार अनावश्यक रूप से बंदी करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शासन के इस निर्देश के बाद 20 मई को दवा दुकानों के सामान्य रूप से खुले रहने की संभावना और मजबूत हो गई है।
आर्यन श्रीवास्तव




